आधार से जुडा ये काम 3 दिन के अंदर निपटा लें वरना झेलना पड़ेगा ये बड़ा नुकसान

आधार से जुडा ये काम 3 दिन के अंदर निपटा लें वरना झेलना पड़ेगा ये बड़ा नुकसान

आधार से जुडा ये काम 3 दिन के अंदर निपटा लें वरना झेलना पड़ेगा ये बड़ा नुकसान

आधार से जुडा ये काम 3 दिन के अंदर निपटा लें वरना झेलना पड़ेगा ये बड़ा नुकसान

आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं, यानी 30 जून तक आपने यह काम नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकिआधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून 2022 है। अगर आप 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा वरना 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे।

लिंक नहीं करने पर होंगे ये नुकसान

  • अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 
  • पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी।
  • अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

पैन को आधार से ऐसे करें लिंक

  • पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
  • क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको एक नई विंडो पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।
  • अब अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ ऑप्शन सेलेक्ट करें और ‘Continue’ विकल्प चुनें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा. इसे भरकर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

31 मार्च 2023 तक मौका
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के पास जुर्माने के साथ एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। एक अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।